नोएडा | जमीन संबंधी एक मामले की सुनवाई के बाद नोएडा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के महानिदेशक को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने यूपीसीडा के महानिदेशक को 15 दिन का समय दिया है। इस अवधि में आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल राजेश कुमार यूपीसीडा के महानिदेशक हैं।

उपभोक्ता आयोग के मुताबिक, आदेश 23 मार्च से 15 दिन बाद लागू होगा। इस बीच, यूपीसीडा आवंटी को प्लॉट आवंटित किए जाने पर सजा का आदेश लागू नहीं होगा। यूपीसीडा को आदेश का पालन कर इसकी सूचना उपभोक्ता आयोग और संबंधित पुलिस थाना को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आयोग की तरफ से संबंधित पुलिस थाना को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा।