मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को राहत
नई दिल्ली | मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि कि अस्पताल में भर्ती होने के कारण हिरासत में होने के बावजूद उन्हें न तो पेश किया गया और न ही वो एक बार भी अदालत पहुंचे। इसलिए जैन की हिरासत अवधि को बढ़ाने के बजाय विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने को कहा है।मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।