नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए श्रम विभाग में पंजीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया है।  दिल्ली सरकार के इस कदम से उन जनशक्ति एजेंसियों को विनियमित करने में मदद मिलेगी, जोकि युवा लड़कियों जिन्हें झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से घरेलू सहायिका के रूप में लाती हैं। श्रम विभाग ने अपने सार्वजनिक नोटिस में कहा कि पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त किए बिना घरेलू कामगारों को उपलब्ध कराना दिल्ली प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी (विनियमन) आदेश 2014 का उल्लंघन है, इसके लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।