पति की मौत के बाद विधवाओं का सहारा बनी सरकार....
आज अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस है। वर्तमान समय में दुनिया में विधवाओं की संख्या लगभग 25.8 करोड़ है। भारत में इस वक्त इनकी अनुमानित संख्या करीब चार करोड़ है यानी कि कुल महिलाओं में से दस फीसदी महिलाएं। इनमें से अधिकतर या यूं कहें कि 10 में से आठ विधवाएं कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना कर रही हैं।
वहीं अगर झारखंड की बात की जाए, तो यहां 3 लाख 55 हजार विधवा हैं। इन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने और आर्थिक रूप से मदद करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की साल 2009 में शुरुआत की गई। झारखंड में राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत मई, 2016 में की गई थी।
योजना का लाभ उठाने के लिए योग्यता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले तो महिला की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए और साथ ही अपने पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदनकर्ता का झारखंड का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है।
इस योजना का मकसद बस यही है कि पति की मौत के बाद उन पर आश्रित पत्नियों को अपना गुजर-बसर करने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। सरकार की तरफ से की जा रही मदद के बलबूते वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन अपनी जिंदगी गुजारे।
झारखंड में विधवाओं को दी जाने वाली राशि
राज्य में इस योजना के तहत विधवाओं को मात्र हजार रुपये मिलते हैं। यह पैसे सीधे लाभार्थी महिला के बैंक के खाते ट्रांसफर कर दिया जाता है। हालांकि, अगर किसी महिला ने पति की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आज महंगाई के इस जमाने में महीने के एक हजार रुपये बेहद कम है। सरकार को इस ओर गौर फरमाना चाहिए और इस राशि में कुछ इजाफा करने की दिशा में सोच-विचार करना चाहिए।
किन दस्तावेजों के साथ करें आवेदन
. आयु प्रमाण पत्र
. आधार कार्ड
. पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
. आय प्रमाण पत्र
. राशन कार्ड
. निवास प्रमाण पत्र
. जाति प्रमाण पत्र
. BPL कार्ड
. बैंक डिटेल
. पासपोर्ट साइज फोटो
. मोबाइल नंबर
कैसे करें आवेदन
विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले JharSewa की वेबसाइट पर जाए। यहां यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, फिर Apply for Services में जाकर Jharkhand Social Security Pensions पर क्लिक करें। इस फॉर्म में Widow Pension की कैटेगरी को सिलेक्ट कर अपनी सही-सही जानकारी दीजिए। अपना फोटो लगाइए, सारे जरूरी दस्तावेजों को अटैच कीजिए।
सबकुछ हो जाने के बाद Submit बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ आपको रिसिविंग प्राप्त होगा। इसे अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ आप पेंशन के लिए ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी जरूरी दस्तावेजों का होना जरूरी है।