- केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा की कंपनियां शामिल
- पैकेज कमोडिटी रूल्स का उल्लघंन होने पर मापतौल विभाग ने की कार्रवाई 
- कई से वसूला जुर्माना, कई को नोटिस जारी
गाजियाबाद। दूसरे राज्यों की कंपनियां पैकेज कमोडिटी रूल्स का खुलकर उल्लघंन कर रही हैं। जिसके लिए कई कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है और कई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है।
विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के तहत कंपनियों के पैकेट पर इकाई मूल्य, कुल वजन, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल पता सहित नेटवेट के चारों ओर खाली जगह छोड़ी जानी अनिवार्य है, लेकिन कंपनियां इसका घोर उल्लघंन कर रही हैं। इसके लिए तमिलनाडु की रिनॉल्ट पैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित इंस्ट्रामार्ट वेयरहाउस के निरीक्षण में कंपनी के जेटर क्लासिक पैन पर इकाई मूल्य का अंकन नहीं मिलने पर यह जुर्माना लगाया गया। गुजरात की प्रकाश संस कांटा मेडी प्राइवेट लिमिटेड के पेपर प्लेइंग कार्ड पर यूएसपी का अंकन नहीं होने पर 25 हजार का, केरल की डीजीजेड इंटरनेट प्रा. लि. के रोज कुकीज पर नेटवेट के चारों ओर खाली स्थान नहीं होने पर 25 हजार, महाराष्ट्र की एडोनिया कास्मेटिक कंपनी के भूत छोलकिया चिली ऑयल पर कस्टमर केयर नंबर नहीं होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। विधिक माप विज्ञान के वरिष्ठ निरीक्षण हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि सभी से इसी महीने जुर्माना वसूलने के साथ भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई है।

केजरीवाल बी केयर कंपनी से वसूला 50 हजार का जुर्माना
पंजाब की कंपनी केजरीवाल बी केयर की नेचर मीटर ऑर्गेनिक हनी पर यूएसपी नहीं होने पर 50 हजार और अंधेरी वेस्ट मुंंबई की पुली लाइफ हेल्थकेयर कंपनी के चाय न्यूडि्क्स आउट साइन फेस सीरम पर इकाई मूल्य अंकित नहीं होने पर 50 हजार का जुर्माना वसूला गया।

फ्लिपकार्ट सहित कई कंपनियों को नोटिस जारी
बंगलुरु (कर्नाटक) की फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पीसीआर नियमों का उल्लघंन करने पर मंगलवार को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही कर्नाटक की जीबीएल गॉर्डन प्रा. लि. और हरियाणा की एलीमेंट वेयर को नोटिस भेजा गया है। पीसीआर के नियमों के उल्लघंन पर 25 हजार जुर्माने तक का प्रावधान है।