गाजियाबाद। एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। आप भी इसमें अपना नाम एपिक नंबर डालकर निर्वाचन आयोग की साइट पर देख सकते हैं। एसआईआर के बाद यूपी में 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं, इसलिए काफी संख्या में लोग अपने नाम चेक कर रहे हैं। प्रदेश में पहले 15.44 करोड़ मतदाता थे, अब 12.55 करोड़ बचे हैं।
आप अपने प्रदेश का नाम और एपिक नंबर डालकर इस साइट voters.eci.gov.in पर अपना नाम देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने छह फरवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया है, जिसके बाद छह मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है, तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है और अपना नाम जुड़वा सकता है। साइट पर सभी सूचनाएं दी गई हैं। जिस पर हर प्रकार के फॉर्म भी उपलब्ध हैं। जिसे आप भरकर ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं।
दावे के लिए फॉर्म-6 और आपत्ति के लिए फॉर्म- 7 निशुल्क भरे जाएंगे। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर- 1950 जारी किया है, जहां सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों के लिए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है। छह मार्च को अंतिम सूची जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियों की पूरी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in)पर उपलब्ध रहेगी। 
वेबसाइट पर पूरा ब्योरा उपलब्ध, कौन सा फॉर्म भरें
1-18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 भरें।
2-वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आपत्तियों और पहले के शामिल नाम में सुधार के लिए फॉर्म 7 भरें।
3-निवास स्थान बदलने/मौजूदा मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने/दिव्यांगों को चिह्नित करने के लिए फॉर्म 8 भरें।
4-किसी दूसरे राज्य से आकर यूपी में बसे हैं तो नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र दें, जो यूपी निर्वाचन आयोग की साइट पर उपलब्ध है।
फॉर्म कहां जमा करें
चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ECINETएप पर ऑनलाइन फॉर्म जमा करें या बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर फॉर्म सबमिट करें।