अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में संशोधन की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान क्रिश्चियन मिशेल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट ने मिशेल से पूछा कि क्या आपने जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग की हैं, तब मिशेल ने जवाब दिया हां. तब कोर्ट ने पूछा कि आप जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग क्यों कर रहे हैं? तब मिशेल ने कहा कि अब इस मामले की अधिकतम सजा में सिर्फ दस हफ्ते बाकी हैं.
सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा कि मिशेल के लिए किसी भारतीय को जमानती देना नामुमकिन है. उन्होंने कहा कि मिशेल का भारत में न तो कोई दोस्त है और न ही कोई रिश्तेदार. यही वजह है कि वो जमानत की शर्तों में बदलाव की मांग कर रहा है. जोसेफ ने कहा कि पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त में भी बदलाव जरुरी है.
मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा गया कि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और उसके पासपोर्ट के रिन्यू होने में आठ से दस हफ्ते लगेंगे. ऐसे में वो अपना पासपोर्ट अभी जमा भी नहीं कर सकता है. मिशेल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन वो जमानत की शर्तें पूरा नहीं करने की वजह से जेल से रिहा नहीं हो पा रहा है. मिशेल की याचिका का ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने विरोध करते हुए कहा कि जमानत की शर्तें ठीक हैं. वो जमानत की शर्तों को खत्म करने की मांग नहीं कर रहा है बल्कि बदलाव की मांग कर रहे हैं. उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दी थी. जबकि, सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है.
अगस्ता वेस्टलैंड का मामला क्या है?
अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की थी और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ रुपए के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है.
चार्जशीट में वायुसेना के पूर्व प्रमुख के रिश्तेदार का नाम भी शामिल:
19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है. वहीं, इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.